सुलतानपुर। बहुचर्चित रामजीत हत्याकांड एवं साथी को उकसाकर नहर में कुदाकर जान लेेने के मामले में तीन आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालतों ने आरोपियो की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला
जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बरौसा चैराहे का है। वादी रामकृपाल यादव के आरोप के मुताबिक बीते 29 मई की रात को उसका बेेटा चैराहे पर स्थित अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी आरोपियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में आरोपीगण रमाशंकर गौड़, गणेश तिवारी, सीताराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तफ्तीश के पश्चात पुलिस ने नामजद आरोपियों का नाम निकाल दिया और प्रकाश में आए आरोपी विवेक यादव, कृष्ण कुमार शर्मा, गोली उर्फ रामचेत यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसी मामले में आरोपी कृष्ण कुमार शर्मा निवासी बड़े गांव सिरौली-गोसाईगंज व रामचेत यादव लबदेहा-जयसिंहपुर की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चली। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज प्रमोद कुमार ने दोनो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
दूसरा मामला
मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के भरथीपुर गांव का है। जहां की रहने वाली शकुंतला देवी ने बीते 11 अक्टूबर की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उसके पति रामकीरत अपने भाई रामसुभावन व आरोपी संतराम के साथ दोपहर में शराब पिया। जिसे कुछ देर बाद संतराम लेकर नहर के पुल पर गया और उसे शराब के नशे में धुत होने के बावजूद उकसाकर नहर में कुदा दिया। जिससे रामकीरत की जान चली गयी। इसी मामले में आरोपी संतराम उर्फ रामनरायन निवासी करनाईपुर थाना मोतिगरपुर की तरफ से अपर जिला जज द्वितीय की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश नासिर अहमद ने आरोपी को राहत न देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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