सुलतानपुर।जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) हरेन्द्र वीर सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर मतदाताओं के लिये 16 पहचान पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। मतदाताओं को इन 16 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं के पास 1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचानपत्र, 2. आधार कार्ड, 3. पासपोर्ट, 4. ड्राईविंग लाईसेन्स, 5. आयकर पहचानपत्र (पैन कार्ड) , 6. राज्य /केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, 7. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक 8. फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा- पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, 9. फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, 10. फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, 11. फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, 12. फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, 13. श्रम मंत्रालय की योजना के अर्न्तगत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 14. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (छण्च्ण्त्), 15. सांसदों , विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचानपत्र, 16. राशनकार्ड में से एक पहचान पत्र मतदान हेतु होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्य की पहचान के लिये भी वैध माने जायेंगे बशर्तें कि सभी एक साथ मतदान के लिये आते हैं और उनकी पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।

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