गोण्डा। जिला निर्वाचन अधिकारी जेबी सिंह ने निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के दृृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग उततर प्रदेश की गाइड लाइन के अनुसार मतदान के दिन पहचान के तौर इस्तेमाल किए जाने वाले सोलह विकल्पों के बारे में बताते हुए मतदाताओं से अधिकतम वोट करने कीह अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सोलह विकल्पों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियशें को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अथवा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख जैसे पट््टा अभिलेेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश वृृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, राष्ट्रीय जनसख्ंया रजिस्टर, संासदों, विधायकों अथवा विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। उन्होने बताया कि उपरोक्त सोलह विकल्पों में से किसी भी पहचानपत्र के साथ आने पर मतदाता को वोट डालने दिया जाएगा।


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