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कोर्ट के आदेश पर मनकापुर व वजीरगंज पुलिस में 8 लोगो पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज


डॉ ओपी भारती 
वजीरगंज / गोण्डा :- न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
  नवाबगंज के उमरियासिंह निवासी वादी जितेंद्र कुमार के अनुसार वजीरगंज क्षेत्र के नौबस्ता निवासी अजीज नौशाद तथा  अकबरपुर, अम्बेडकर नगर निवासी राहुल कुमार गुप्ता  ने विदेश भेजने के नाम पर बीते वर्ष कई किश्तों में 80 हजार रुपये तथा पासपोर्ट ले लिया। मांगने पर गालियां देते हुए मारपीट करने और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसकी शिकायत पुलिस से की गई किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर मानकर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष विनय सरोज ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

वही एक दूसरे मामले में मनकापुर पुलिस ने गुरुवार को कूटरचित फर्जी रूप से दस्तावेज तैयार कर जमीन बैनामा करने के मामले में अदालत के आदेश पर पुलिस ने उपनिबंधक कार्यालय समेत छः लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया है।
खोडारे थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय बहादुर पुत्र रंगीलाल ने अदालत के आदेश पर गुरुवार को कोतवाली में अपने भाई जय बहादुर पुत्र रंगीलाल, मोहम्मद इब्राहीम पुत्र मोहम्मद उमर, सरीफुन्नीशा पति मोहम्मद इसराइल निवासी मद्दों भीख सदुल्लानगर जनपद बलरामपुर, सुरेश प्रताप एडोकेट तहसील मनकापुर, सत्तार अली एडोकेट मनकापुर व उपनिबंधक कार्यरत निबंधक कार्यालय के खिलाफ धोखा धड़ी, कूटरचना, जालसाजी करके उसके स्वामित की भूमि को रजिस्ट्री करवा लेने की रिपोर्ट दर्ज करवाया है।
विजय बहादुर का आरोप है कि वह सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए उसकी स्वामित्व भूमि गाटा संख्या 105 के रकबा 0.0184 लगभग चार बिस्सा(184 वर्ग मीटर) भूमि की कूटरचित दस्ताबेज तैयार करके उसके स्थान उसके भाई जयबहादुर को खड़ा करके मो.इब्राहिम और शरीफुन्न निशा के पक्ष में 16 मार्च 2017 को तहसील मनकापुर में स्थित उपनिबंधक कार्यालय में तहरीर करवा कर पंजीकृत कर लिया। जिसमे एडोकेट सुरेश प्रताप, एडोकेट सत्तार अली ने तहसील प्रांगण में दस्ताबेज तैयार किया है। इस मामले की जानकारी विजय बहादुर को 10 अप्रैल को मिलने उसने स्थानीय पुलिस से लेकर कप्तान तक शिकायत की लेकिन कहीं से उसको न्याय नही मिला। कहीं सुनवाई न होने पर विजय बहादुर 28 अगस्त को अदालत में अर्जी लगाई जहां से अदालत द्वारा 25 सितम्बर को कोतवाली पुलिस को सभी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया।
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