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गोण्डा:बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर गोण्डा में धारा 144 लागू


ए. आर. उस्मानी 
गोण्डा। अपर जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्र ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा, महाशिवरात्रि, होलिका दहन व रामनवमी, मुस्लिम समुदाय का त्योहार हजरत अली के जन्मदिन एवं ईसाई समुदाय का त्योहार गुड फ्राइडे को दृष्टिगत रखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
       यह जानकारी देते हुए एडीएम ने बताया कि इन अवसरों पर जनपद के विभिन्न मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में कतिपय असामाजिक एवं शरारती तत्व उपद्रव एवं हिंसात्मक कार्यवाही करके लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में हाल में ही घटित घटना और विद्यमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आशंका और बलवती होती है। पुलिस के कतिपय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई से भी इस प्रकार की आशंका की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सम्प्रति धारा-144 तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या कुन्द वस्तुओं, जिन्हें फेंककर प्रहार किया जा सकता है तथा लाठी डण्डा लेकर सम्पूर्ण जनपद की सीमा में नहीं चलेगा और न एकत्रित ही करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पीएसी, होमगार्ड्स, पीआरडी, सरकारी कर्मचारियों तथा रोगी एवं अपंग व्यक्तियों, जो अपने सहारे के लिए लाठी डण्डा का प्रयोग करते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। सिक्ख सम्प्रदाय के व्यक्ति जो कृपाण धारण करते हैं, उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा, परन्तु यदि वे किसी हिंसात्मक अथवा अवांछनीय गतिविधि में लिप्त पाये जायेंगे तो उनके पास उपलब्ध हथियार जमा कराकर उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी। कोई भी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति न तो आम सभा का आयोजन करेगा, न ही जुलूस निकालेगा और न ही धरना प्रदर्शन आयोजित करेगा। इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस में भाग लेने की भी पाबंदी है।
     एडीएम श्री मिश्र ने बताया कि यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, वरयात्रा, परम्परागत धार्मिक जुलूसों व समारोहों पर लागू नहीं होगा और पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर ऐसा कोई कार्यक्रम अथवा कृत्य नहीं करेगा जिससे आम जनता के बीच गलत अफवाह फैले और धार्मिक उन्माद अथवा तनाव उत्पन्न हो।
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