अखिलेश्वर तिवारी/आदेश तिवारी
बलरामपुर ।। जिलाधिकारी के आदेश पर थाना रेहरा बाजार में छः लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है ।
जानकारी के अनुसार थाना रेहरा बाजार क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवान पुर निवासिनी सुनीता देवी पुत्री स्वर्गीय वेदप्रकाश वर्मा ने थाना समाधान दिवस में आए जिलाधिकारी बलरामपुर को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पीड़िता की शादी लगभग आठ वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत मानापार बहेरिया के मजरा तेलिया जोत निवासी दुर्गा प्रसाद पुत्र झिनमुन के साथ हुई थी। पीड़िता का गौना संस्कार लगभग चार वर्ष पूर्व हुआ था। गौना संस्कार में ससुराल जाने के कुछ ही दिनों बाद से ही ससुराली जनों द्वारा पीड़िता के और दहेज लाने का दबाव बनाया जाने लगा तथा प्रताड़ित भी किया जाने लगा। काफी दिनों तक पीड़िता ससुराली जनों के प्रताड़ना का दंश झेलती रही। ससुराली जन दहेज की मांग पुरी न होता देख पीड़िता को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। काफी दिनों तक पीड़िता न्याय के लिए इधर उधर भटकती रही।बीच में कुछ सम्भ्रांत लोगों द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराते हुए तय किया गया था कि 05-10-2017 तक दुर्गा प्रसाद के पिता झिनमुन (पीड़िता के ससुर) द्वारा पीड़िता सुनीता देवी को तीन लाख रुपया देकर संबंध बिचछेद कर लिया जाएगा। परंतु ससुराली जनों द्वारा अपनी शर्त तय समय तक पूरा नहीं किया गया। थक हार कर पीड़िता द्वारा पुनः उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर व समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर ससुरारी जन झिनमुन पुत्र भारत दुर्गा प्रसाद पुत्र झिनमुन निर्मला पत्नी झिनमुन कन्यावती पुत्री झिनमुन लीलावती पुत्री झिनमुन व निर्मला पत्नी ननकुन कुल छह लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने की मांग की । पीड़िता की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने मुकदमा लिखने का आदेश दिया । मामले के संबंध में जानकारी लेने पर थानाध्यक्ष रेहरा बाजार जे के टंडन ने बताया कि पीड़िता सुनीता देवी पुत्री वेदप्रकाश वर्मा के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए ससुराली जनों पीड़िता के पती सहित छह लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 14/18 धारा 323/ 498 ए/ आई पी सी व 304/ डी पी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।


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