न्यायालय के आदेश पर विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। पति पत्नी पर जानलेवा हमला करनेे, तोड़फोड़, छिनैती व जान से मारने की धमकी देने आदि मामले में न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के विरुद्ध खरगूपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
जिले के खरगूपुर नगर पंचायत के मोहल्ला कटहरिया दक्षिणी में कुछ लोगों द्वारा आबादी की भूमि पर दुकान निर्माण कराया जा रहा था। इसकी शिकायत योगेंद्र प्रसाद गुप्ता ने डायल 100 पर की। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक आरोपी सीताराम, रमाकान्त, अजय कुमार, संजीव कुमार तथा पंकज कुमार गुप्ता ने योगेंद्र प्रसाद व उसकी पत्नी को घेरकर फावड़ा से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। आरोप है कि इसी बीच आरोपियों ने योगेंद्र प्रसाद की पत्नी के गले से सोने की चैन छीन लिया। घटना 27 मई 2018 की है।
बताया जाता है कि उस समय आरोपियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की थी। उक्त मामले की प्राथमिकी न दर्ज करने पर योगेंद्र प्रसाद गुप्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर पांचों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध हमला, तोड़फोड़, छिनैती, जान से मारने की धमकी आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने बताया कि जांच कर आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।


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