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गोण्डा:मोतीगंज के पड़ैनिया में सीमेंट व्यापारी को मारी गोली, लखनऊ रेफर









तीन लोगों के विरूद्ध जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज
ए. आर. उस्मानी/ अजीजुद्दीन
गोण्डा। जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के पड़ैनिया चौराहे पर दुकान कर रहे सीमेंट व्यापारी को बीती रात गोली मार दी गई। गोली व्यापारी के पेट में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। इस घटना के सम्बंध में तीन लोगों को नामजद करते हुए जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसओ ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।







     जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के भवनियापुर गांव निवासी राजमन वर्मा की मोतीगंज थाना क्षेत्र के पड़ैनिया चौराहे पर सीमेंट व मोरंग बालू की दुकान है। बीती रात दुकान पर सो रहे राजमन वर्मा (46 वर्ष) को गोली मार दी गई। गोली सीधे राजमन के पेट में लगी। शोर सुनकर तमाम लोग तथा परिजन मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल राजमन को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि राजमन की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया।इस घटना के सम्बंध में राजमन के पुत्र छट्ठी राम वर्मा ने तीन लोगों को नामजद करते हुए थाने पर तहरीर दी है।



     मोतीगंज थानाध्यक्ष गोरखनाथ सरोज ने बताया कि राजमन तथा उसी के गांव के सुरेंद्र वर्मा की भी सरिया, सीमेंट,  बालू की दुकान है। व्यापार को लेकर दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। उन्होंने बताया कि करीब दो माह पूर्व छट्ठी राम वर्मा व सुरेंद्र वर्मा के बीच मारपीट हुई थी, जिसमे सुरेंद्र ने छट्ठी राम तथा उसके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में दोनों पक्षों के विरूद्ध शांति भंग के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी।


     व्यापारी राजमन को गोली मारने की घटना की पुष्टि करते हुए मोतीगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि बीती रात सूचना मिली कि पड़ैनिया चौराहे पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। सूचना पाकर मयफोर्स घटनास्थल पर पहुंचे तो राजमन घायल स्थिति में मिला। उसे तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि राजमन के पेट में गोली लगी है। उसके बेटे छट्ठी राम वर्मा की तहरीर पर सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा समेत तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 44/2019 धारा 307 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जानलेवा हमले के आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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