अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। शस्त्र लाइसेंस धारियों को अब यूनिक आईडी दिए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ।जिसके लिए जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर सभी लाइसेंस धारियों को लाइसेंस बुक के साथ आवेदन करने का निर्देश जारी किया है ।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि आयुध नियमावली के तहत शासन के निर्देशानुसार शस्त्रों का विवरण एन0डी0ए0एल0 प्रणाली में प्रवृष्टि करके एक विशिष्ट पहचान संख्यांक प्रदान किया जाना है। बिना विशिष्ट पहचान संख्यांक के कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जायेगी ।
कोई विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी प्रारूप-3 में एक से अधिक अनुज्ञप्तियां रखता है तो वह 01 अप्रैल, 2019 को या उससे पूर्व उसके द्वारा धारित सभी शस्त्रों के संबन्ध में अपनी विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन एकल अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संबन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन किया गया है। आवेदन प्राप्ति के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक के विद्यमान आहुल्य अनुज्ञप्तियों को निरस्त करके उसके स्थान पर उक्त अनुज्ञप्तिधारी को सभी विद्यमान अग्नायुधों का पृष्ठांकन करके नई अनुज्ञप्ति जारी किया जाना है।
जनपद के ऐसे समस्त अनुज्ञप्तिधारियों जिनके पास दो या दो से अधिक अनुज्ञप्तियां है उन्हे इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे 01 अप्रैल, 2019 को या उससे पूर्व उनके द्वारा धारित सभी अग्नायुधों के संबन्ध में अपनी विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन एकल अनुज्ञप्ति प्राप्त करने क लिए 15 दिवस के भीतर कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर लाइसेंस बुक सहित आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही के पश्चात् उन्हे एक अनुज्ञप्ति जारी किया जा सके।


एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ