आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। आज सोमवार को थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 82/19 धारा 323/452/ 506 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता मुमताज अहमद पुत्र सरवर अली निवासी सेमरियावा थाना दुधारा को गिरफ्तार किया गया। जो वर्तमान में सेमरियावां ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी है। बताते चले कि अभियुक्त द्वारा वादी की मोबाइल की दुकान मे घुसकर वादी को मारा पीटा गया था तथा जान से मारने की धमकी दिया था। जिस पर वादी द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा 01अप्रैल 2019 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के सोनी होटल मे 25 से 30 गाड़ियो के काफिलो के साथ पहुचकर गाड़ियो से उतरकर होटल मे जाकर चुनावी संबंधित बैठक किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 235/19 धारा 143/188 भादवि पंजीकृत हुआ था। जिसके अन्तर्गत भी थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।
इसके साथ अभियुक्त द्वारा 13 अप्रैल 19 दिन शनिवार को थाना मेहदावल क्षेत्र के अन्तर्गत जगतगुरु शंकराचार्य इण्टर कालेज मेहदावल मे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन के कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी करते हुए सभा की कुर्सिया को आसपास फेकने के साथ ही तोड़फोड़ कर अराजकता का माहौल उत्पन्न किया गया था तथा जनपद में चुनाव के अंतर्गत लगे धारा 144 द0प्र0सं0 की शर्तो का उल्लंघन किया गया था । जिसके सम्बन्ध मे थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 100/19 धारा 188/427 भादवि पंजीकृत था।
जिसके अन्तर्गत मेहदावल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी। पूर्व में भी अभियुक्त का अपराधिक इतिहास रहा है जिनमे दुधारा थाने में पंजीकृत मु0अ0सं0 155/17 धारा 323/504 506/494 भादवि में, इसके साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश के ठाणे जनपद के थाने में भी मु0अ0सं0 183/17 धारा 381 भादवि में तीसरा मुकदमा कोतवाली खलीलाबाद में मु0अ0सं0 235/19 धारा 143/188 भादवि में चौथा मामला हाल फिलहाल मेंहदावल थाने में मु0अ0सं0 100/19 धारा 188/427 भादवि में और पांचवा मुकदमा पुनः दुधारा थाने में मु0अ0सं0 82/19 धारा 323/452/506 भादवि में दर्ज है। जिसे पुलिस की तत्परता से जेल भेज दिया गया।


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