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सीएम के बाद सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री पर भड़काऊ भाषण देने पर नोटिस जारी






गोण्डा : चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 में आदर्श आचार संहिता के उलंघन में दिग्गज नेताओ पर कड़ी कार्यवाही करते हुए नेताओ के भाषण पर रोक लगा कर मुकदमा दर्ज करवाया है उसके बाद भी नेताओ की जुबान फिसल ही जाती है जिसके दायरे में अब सूबे के समाज कल्याण मंत्री आ गए है | मामले में सहायक रिटनिंग अफीसर ने गौरा विधान सभा क्षेत्र ने मंत्री को नोटिस देकर 24घंटे के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। क्राइम जंक्शन 
बताते चले कि भड़काऊ भाषण के लिए चुनाव आयोग ने पहले UP के CM योगी आदित्यदनाथ और बसपा सुप्रीमो मायवती पर प्रतिबंध लगाया था इसी कड़ी में कार्यवाही करते हुए आयोग ने केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता मेनका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के चुनाव प्रचार करने पर पर भी रोक लगा दिया था | इस बार सूबे के समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री पर चुनाव आयोग की भृकुटी तन गयी है जिसमे मंत्री को नोटिस भेजा गया है 



समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री पर आरोप है कि दिनांक 25 अप्रैल  को गौरा विधानसभा (क्षेत्र 301) के गिन्नीनगर बाजार मे भारतीय जनता पार्टी के लोक राभा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन र्सिंह उर्फ राजा भैय्या के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मंत्री ने कहा था “कि पार भी नही जानते कि नदी की बाढ काफी था और कुछ कूद कर आगे जाते है।यह डूबते-डूबते मरे थे।कुछ लोगो ने उनको बचाया और जब कूदे तो क्या कहे थे जैरमरदाईया और रमखुदाईया कह कर कूदे न तो राम के रहे और न खुदा के रहे। इस लिए डूब गई नाव और स्थिति खराब हो गई। इस लिए मै इस बात को क्यो कह रहा हूं कि अभी बहन जी ने कहा है कि अली को भी मानती हूं और बजरंगबली दोनो को मानोगें तो स्थिति खराब होगी।या तो अली मनोगे तो फिर पार हो जाओगें या बजरंगबली को मनोगे तो पार हो जाओगे और रमखुदाईया में रहोगे तो पार नही होगो।मित्रो इस लिए ये जाने वाले है।“


 सहायक रिटनिंग अफीसर गौरा विधान सभा क्षेत्र ने जारी किये गए नोटिस में मंत्री के संबोधन को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि कथन आदर्श चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लघन है।चुनाव आयोग की ओर से सहायक रिटनिंग अफीसर ने मंत्री को सचेत करते हुए पूछा क्राइम जंक्शन  है कि आपके द्वारा किन परिस्थितयो में उक्त टिप्पणी किया गया। क्यो न आपके विरूद्व आदर्श चुनाव आचार के उल्लघन का मामला सुंसगत धारा में दर्ज  किया जाय।


सहायक रिटनिंग अफीसर गौरा विधान सभा क्षेत्र ने नोटिस प्रप्ति के 24घंटे के अंदर मंत्री को स्ष्ट्रीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लघटन का नोटिस प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मनकापुर द्वारा तमीला के लिये भेजा गया है। वही सहायक रिटनिंग अफीसर/एसडीएम  वीर बहादुर यादव ने बताया कि माननीय मंत्री को नोटिस भेजी गयी है।
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