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मतदान स्थल पर धूम्रपान पर रहेगी पूर्ण रूप से पाबंदी





आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। आगामी 12 मई लोकसभा सामान्य निर्वाचन में सभी मतदान केन्द्र धुम्रपान मुक्त क्षेत्र रहेगा। जिसमे सभी प्रकार के नशा प्रतिबंधित रहेगा। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने दी है। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। 


उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी पौली, को निर्देश दिया है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बांकू उत्पाद प्रतिषेध का साइनेज लगाये। उल्लेखनीय है कि इन विभागों के भवन में ही अधिंकाश मतदान केन्द्र बने है। 


उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुगन्धित चबाने वाला तम्बाकू पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर इस आशय का एक बैनर भी लगाया जाएगा। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी मतदेय स्थल को धुम्रपान मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार होगा। 
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा तथा मतदान के दिन मतदेय स्थल को धुम्रपान मुक्त रखने का अनुश्रवण करेगा।

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