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जनपद में (धारा-144) निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू




अखिलेश्वर तिवारी 
बलरामपुर ।। अपर जिलाधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शुक्ल ने जनपद बलरामपुर में धारा-144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है । जिले में निषेधाज्ञा 15 मई, 2019 से 10 जून, 2019 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 


अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि जनपद बलरामपुर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की प्रक्रिया प्रारंभ होकर मतदान हो चुकी है तथा 23 मई को मतगणना संपन्न होनी है। 07 मई से रमजान माह प्रारंभ हो चुका है तथा चन्द्र दर्शन के अनुसार ईद के नमाज 05 जून के साथ समाप्त होगा ।  31 मई को रमजान माह का अन्तिम शुक्रवार को अलविदा का नमाज पढ़ा जायेगा। 


पालीटेक्निक संस्थाओं में चल रहे विभिन्न डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों तथा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 26 मई, 2019 को प्रवेश परीक्षा आयोजित किया गया है। लोक सामान्य निर्वाचन-2019 के अवसर पर सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि असामाजिक तत्व अशांति फैलाकर चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते है। इसके अलावा त्योहार भी साम्प्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है।


 प्रवेश परीक्षा को नकल विहीन एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जायेगा।  उन्होंने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बक्शा नहीं जायेगा। इन्हीं सब कारणों को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागूू किया गया है ।

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