आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि जनपद के कृषकों मे रिसर्च वैराइटी के बीज का वितरण कदापि न करें। यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बंधित विक्रेता के विरूद्ध बीज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही को किया जायेगा। इसके साथ ही प्रतिष्ठान पर ब्रिकी/स्टाक पंजिका, स्टाक/रेट बोर्ड का होना अनिवार्य है। प्रत्येक कृषक को बीज क्रय की रसीद अनिवार्य रूप से दी जाये ऐसा न करने वाले बीज विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।


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