सुनील उपाध्याय
बस्ती। जिलाधिकारी के निद्रेश के क्रम में रमन मिश्र जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती ने जिले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अगर किसी भी उचित दर विक्रेता को ईपास मशीन में 90प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उसके विरूद्ध खाद्यान्यकालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसकी जानकारी पंकज कुमार शाही पूर्तिनीरिक्षक ने देते हुये बताया कि जिले खाद्यान्य वितरण प्रणाली ईपास मशीन से ग्रामीण क्षेत्र में दिसम्बर 18 से लागू की गयी है।
इसके लिए जिले में कार्यवाही के लिए जॉच टीम बना दी गयी है और जॉच की कार्यवाही कजा जा रही है। उन्होने बताया कि अगर किसी उचित दर विक्रेता की दूकान जॉच के समय ई-पाश मशीन से आधार आथेन्टिकेशन के आधार पर वितरण का प्रतिशत,ईपाश मशीन लागू होने से माह- अप्रेलतक आधार आथेनिटकेशन से वितरण का प्रतिशत कम है अथवा दूकान से सम्बन्द्ध कार्ड धारकों के यूनिटों मे ंआधार सीडिग का प्रतिशत कम है या फिर प्राक्सी/मैनुअल वितरण में दूकान से सम्बन्ध किसी कार्डधारक वितरण के सम्बन्ध में शिकायत करता है अथवा तीन महीनों के जॉच में 90 प्रतिशत वितरण ई-पाश मशीन से खाद्यान्य वितरण कम पायास जाता है
इतना ही उन्होने बताया जिलाधिकारी बस्ती डा0 राजशेखर ने निर्देश जारी करते हुये कहा कि अगर किसी उचित दरन विक्रेता को 5 तारीख से 20 तारीख तक खाद्यान्य वितरण 90 प्रतिशत होना चाहिए जैसे 6 तारीख तक 10 प्रतिशत, 10 तक 50 प्रतिशतएवं 15 तारीख तक75प्रतिशत एवं 20 तक 90 प्रतिशत होना चहिए अगर एैसा नही मिलता है तो उचित दर विक्रेता के विरूद्ध खाद्यान्य का कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा।


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