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मानक विहीन व अवैध कोचिंग संचालकों पर होगी कार्रवाई





अखिलेश्वर तिवारी 
बलरामपुर ।। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर अब शिकंजा कसने का इरादा प्रशासन बना चुका है । गुजरात में हुए घटना के बाद बलरामपुर जिला प्रशासन भी जाग चुका है । देर से ही सही परंतु अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर यदि कड़ी कार्यवाही ना की गई तो आने वाले समय में यहां पर कोई हादसा हो सकता है ।



ऐसे तमाम अवैध बिना पंजीकरण कराए मानक विहीन कोचिंग सेंटर जिले में संचालित हो रहे जिन पर कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है । गुजरात की घटना के बाद जिले का शिक्षा विभाग अब कार्रवाई करने की ठान चुका है । इसी बाबत निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समस्त कोचिंग संचालकों को जारी किया गया है जिसमें मानक विहीन संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है ।

                    
 जिला विद्यालय निरीक्षक महेन्द्र कुमार कनौजिया ने बताया कि दिनांक 24 मई, 2019 को गुजरात प्राप्त में सूरत की घटना के बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया  (टेलीविजन) के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जनपद बलरामपुर के कई भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थानों में बगैर अग्निशमन यन्त्रों के कोचिंग संचालको द्वारा बगैर पंजीयन के, बगैर मानक पूर्ण किये जर्जर भवनों में कोचिंग सेन्टर संचालित किये जा रहे है। 


श्री कनौजिया ने बताया कि जिले के अन्तर्गत कोचिंग सेन्टर संचालित करने वाले समस्त संचालको को सूचित निर्देशित करते हुये कहा कि बगैर अग्निशमन यन्त्रों, पंजीकरण, नवीनीकरण एवं जर्जर भवनों में मानक पूर्ण किये बगैर जनपद में कोचिंग सेन्टरों का संचालन कदापि न करें। निरीक्षण के दौरान बगैर अग्निशमन यन्त्रों पंजीकरण, नवीनीकरण एवं जर्जर भवनों में मानक पूर्ण किये बगैर अवैध कोचिंग सेन्टर संचालित पाये जाते है तो कोचिंग संचालक के विरुद्ध उ0प्र0 कोचिंग अधिनियम में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक व आर्थिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

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