अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। विकास भवन सभागार में जिला विकास अधिकारी गिरीश चन्द्र पाठक की अध्यक्षता में किसान दिवस की बैठक संपन्न हुई। जिला विकास अधिकारी ने किसान दिवस में आये हुये किसान भाइयों की समस्याओं को सुना और उसका निस्तारण करने का आस्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को होने वाले अगले किसान दिवस किसान भाइयों के शिकायतों मंे कमी आयेगी। किसान दिवस में किसान भाइयों ने गन्ना भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, गौशाला की व्यवस्था व छुट्टा जानवरों, फसल बीमा योजना, के0सी0सी0, वृक्षारोपण आदि पर मुख्य रूप से अपनी बातें रखी।
किसान दिवस के अवसर पर जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने किसान भाइयों की समस्यायें सुनते हुये उनका निदान कराने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों का के0सी0सी0 नहीं बना है और उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है वे विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में अपना खसरा-खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दो फोटो के साथ फार्म भर के जमा कर दें। 03 लाख तक के के0सी0सी0 पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही यह भी कहा कि जिन किसान भाइयों का अभी तक किसान सम्मान निधि योजना का फार्म जमा नहीं हुआ है वे 31 जुलाई तक फार्म भर कर जमा कर दें जिससे प्रथम किस्त उन्हें मिल सकें। यदि किसान भाई 31 जुलाई तक फार्म नहीं जमा करते है तो उन्हें द्वितीय किस्त में शामिल किया जायेगा। प्रथम किस्त का लाभ नहीं मिलेंगा।
उप निदेशक कृषि प्रभाकर सिंह ने बताया कि फसलों की कम पैदावार से हाने वाले नुकसान से संपूर्ण सुरक्षा हेतु सभी किसान भाई अपने-अपने फसलों का बीमा अवश्य करायें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो भारत एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है, का लाभ उठाये। जनपद बलरामपुर में अधिसूचित फसल धान हेतु बीमित राशि प्रति हेक्टेयर रु0 49,000.00 सरकार द्वारा दिया जायेगा व कृषक द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर रु0 980 जमा किया जायेगा। जिले के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसान जो बीमित फसलों की खेती कर रहे है, इस स्कीम का लाभ लें सकते है, ऋणी किसान हेतु यह योजना अनिवार्य है। नुकसान का आकलन, उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के आधार पर किया जायेगा। बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है।
बीमा योजना की अधिक जानकारी एवं बीमा कराने हेतु टोल-फ्री नम्बर 1800 200 5142 व 7379227987 व 8291949806 पर किसान भाई संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत किसान स्तर पर ओलावृष्टि, भू-स्खलन, व जल भराव तथा फसल की कटाई के उपरान्त आगीम 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुई फसल को वे मौसम/चक्रवाती वर्षा आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से क्षति की स्थिति में , बीमित किसान द्वारा आपदा के 72 घण्टे के अन्दर कृषि विभाग के अधिकारी संबन्धित बैंक शाखा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि या टोल-फ्री नम्बर पर बीमित फसल का नाम व प्रभावित खेत के खसरा संख्या के विवरण के साथ सूचित करना होगा। गैर ऋणी किसानों को बीमा कराने हेतु खसरा, खतौनी भूमि रिकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, फसल बोयें जाने का घोषणा पत्र तथा संपर्क सूत्र अर्थात मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य है।
डीडीओ गिरीश चन्द्र पाठक ने विकास भवन परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 (भारत एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) का जन जागरूकता के लिए बैन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना। किसान दिवस के अवसर पर डीडीओ गिरीश चन्द्र पाठक, उप कृषि निदेशक प्रभाकर सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, जिला प्रबन्धक अग्रणी बैंक, इलाहाबाद, किसान यूनियन के अध्यक्ष शशिभूषण शुक्ल (क्रान्ति), बैंकर्स जिला समन्वयक, जिला उद्यान अधिकारी व अन्य अधिकारीगण व किसान भाई मौजूद रहे।


एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ