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दिव्यांगजन आवेदन कर योजनाओं का लें लाभ


अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बलरामपुर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना (दिव्यांग पेंशन) के तहत ऐसे पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो। जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र रु0 46,080/-व शहरी क्षेत्र रु0 56,0460/- से अधिक न हो।), उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, आधार कार्ड व दिव्यांग पेंशन स्वीकृत हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामसभा का प्रस्ताव या खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति अनिवार्य है। 

इसके लिए महत्वपूर्ण अभिलेखों जिसमें फोटोग्राफ, आय व जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक मंे संचालित खाता, आधार कार्ड एवं ग्रामसभा के प्रस्ताव की छायाप्रति आदि के साथ विभागीय वेबसाइड htt/sspy.gov.up.in पर आनलाइन आवेदने कर हार्डकापी कार्यालय में जमा किया जायेगा। ऐसे दिव्यांकजन जो इस योजना से वंचित है यथाशीघ्र विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर हार्डकापी कार्यालय में जमा कराये। उन्होंने बताया कि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत वह ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो । युवक को 21 वर्ष व युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। निबन्धन विभाग से शादी पंजीकृत हो।

 इस योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु htt//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। साथ ही सबमिट आवेदन पत्र व समस्त अभिलेखों की हार्ड कापी सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन बलरामपुर में उपलब्ध कराये। 
दुकान निर्माण संचालन योजना के तहत आवेदन करते समय आवेदक की आय गरीबी रेखा के मानक निर्धारण से डेढ़ गुने से अधिक न हो। आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक न हो। शल्य चिकित्सा योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से संचालित शल्य चिकित्सा अनुदान योजनान्तर्गत 22 प्रकार की शल्य चिकित्साओं से दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जाता है। दिव्यांगजन के दिव्यांगता निवारण हेतु करायी जाने वाली 22 प्रकार की शल्य क्रियाओं में काॅक्लियर इम्पलान्ट सर्जरी भी सम्मलित है। जहां अन्य 21 प्रकार की शल्य क्रियाओं के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 10,000/- है। वहीं काॅक्लियर इम़्प्लान्ट सर्जरी किये जाने के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 6,00,000/-है। ऐसे जरुरतमंद दिव्यांगजन इस योजना के लाभ हेतु कार्यालय में संपर्क कर सकते है। 
कृत्रिम अंग सहायक योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन 03 वर्ष के अन्दर सहायक उपकरण प्राप्त न किया हो एवं यदि कोई दिव्यांगजन शिक्षा अध्ययनरत है तो उसको 01 साल के बाद सहायक उपकरण दिया जा सकता है। आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने पर पंजिका में पंजीकृत कर शिविर के माध्यम से माननीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में वितरण कराया जायेगा। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बनाने की परियोजना की शुरुवात की गई है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी दिव्यांगजन का एक समय्र डाटाबेस विकसित हो और उसके तहत सभी दिव्यांगजन का एक ऐसा पहचान पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत हो, जो पूरे भारत के लिए मान्य हो। जनपद में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र निर्गत की कार्यवाही सीएमओ द्वारा किया जाना है। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र हेतु htt//uniqid.nic.in पर आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 
राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के तहत 03 दिसम्बर, 2019 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों स्वनियोजित दिव्यांगजन, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेन्सी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ संस्था, प्रेरणास्रोत, सृजनशील दिव्यांग बालक बालिका, दिव्यांग खिलाड़ियों, दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिव्यांगजन पुनर्वास सेवायें प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिला इत्यादि श्रेणी के राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जायेगे। पुरस्कारों हेतु 12 विभिन्न श्रेणियों की व्यवस्था की गई तथा पुरस्कार की धनराशि रु0 5000/ से बढ़ाकर रु0 25,000 कर दी गई है। इस योजना के संबन्ध में अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट  htt//up.hwd.gov.in में अथवा हेल्पलाइन नं0 1800 180 1995 से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवदेन  किया जा सकता है। स्वैच्छिक संस्था योजना के तहत भी इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते है। 

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