अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद बलरामपुर के समस्त ट्रांसपोर्टरों वाहन स्वामियों को सूचित करते हुये बताया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गये आदेशों के अनुपालन में खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उप खनिजों यथा बालू मोरंग गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही 01 अक्टूबर से उप खनिजों का परिवहन मान्य होगा। पोर्टल पर प्रक्रिया के अनुसार 02 सप्ताह में वाहनों का पंजीयन किया जायेगा। समस्त वाहन स्वामी इंटरनेट की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन अपना पंजीकरण करेंगें और वाहनों की पंजीकरण संबन्धित जानकारी उक्त वेबसाइट पर भर कर उससे एक प्रिन्ट निकालेंगे। इस प्रिन्ट के साथ वेबसाइट पर संलग्न किये निम्न अभिलेख नत्थी कर संबन्धित खान अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगें। वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र, वाहन स्वामी का पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।


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