■ जनपद न्यायालय परिसर में किया गया वृक्षारोपण
आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। शुक्रवार को जय शंकर मिश्रा, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में शैलेन्द्र यादव, सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में बाल अधिकार के तहत बच्चो के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2000 (सुरक्षा व देखरेख) के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव शैलेन्द्र यादव ने बताया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 को पारित किया गया। इस कानून ने पहले के 1986 कानून की जगह ली है। किशोर न्याय अधिनियमए 2000 को पहले के किशोर न्याय अधिनियम 1986 को निरस्त करके लाया गया था जो बच्चों के सुरक्षा और सरंक्षण एवं बाल सुधार गृह में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान प्रदान करता है। वतर्मान में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधान लागू हैं, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, पास्को अधिनियम, 1090 हेल्पलाइन, डायल-100 आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर श्रीमती बाला पाण्डेय, वरिष्ठ प्रवक्ता अल्का राय, दीप्ती गहलोत, सहायक अध्यापक-सुमन सोनी, प्रवक्ता- नीलम चैरसिया, शैलेष मिश्रा, सरिता देवी, कंचन शुक्ला, सवित्रा पाण्डेय, गौरी पूजा, रीता यादव, प्रीति पाण्डेय, स्मृति पाठक, मीरा यादव, ओंकार भारती समेत विद्यालय के तमाम छात्रायें मौजूद रहीं तथा परिसर में वृक्षारोपण भी करवाया गया। तथा और वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरित किया गया। इसी क्रम में जनपद न्यायालय के परिसर में न्यायिक अधिकारियों एवं कमर्चारीगण द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जिसमे जनपद न्यायाधीश जयशंकर मिश्र, सीजेम दीपकान्त मणि, सचिव शैलेन्द्र यादव समेत सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कमर्चारी मौजूद रहे तथा वृक्षारोपण कायर्क्रम में अपनी सहभागिता की। इसके अलावा जनपद न्यायालय परिसर में प्रत्येक दिवस वृक्षारोपण किया जाएगा। तथा व्यापक पैमाने पर दिनांक 17- 08- 2019 काे वृक्षारोपण का कायर्क्रम वन विभाग के सहयोग से सभी न्यायिक अधिकारियों कमर्चारियों एवं अधिवक्तागणों द्वारा किया जाएगा।

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