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तीन तलाक देने पर पति व सास ससुर देवर पर चार पर मुकदमा दर्ज


अमरजीत सिंह 
अयोध्या  । तीन तलाक के विरुद्ध क़ानून पास होने के बाद कोतवाली रुदौली में शुक्रवार को पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने के बाद पीड़ित पत्नी की ओर से पहला मुक़दमा महीनो से बाराबंकी व् अयोध्या जनपद के पुलिस अधिकारियों से फारियाद करने के बाद दर्ज किया गया।
जानकारी के अनुसार फलक नाज़ पुत्री सैयद आसिफ अली निवासी मोहल्ला मिर्दहान गोल कोठी क़स्बा व् थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी का विवाह 22 जून 2014 को फैज आलम उर्फ फैजी पुत्र जुनैद अहमद निवासी मोहल्ला पत्थर बगिया ग्राम भेलसर कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या के साथ हुआ था  निकाह में कम दहेज मिलने को लेकर हमें दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा।प्रताड़ना से परेशान होकर 10 फरवरी 2016 को कोतवाली रुदौली में 498,323,504,506,313 भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 394 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था जो जनपद न्यायालय फ़ैज़ाबाद में मुकदमा चल रहा है।नवंबर 2017 में बाराबंकी जनपद में चल रहे बिदाई के मुकदमे में सुलह के बाद फलकनाज फैज आलम के घर आकर रहने लगी।अगस्त 18 में दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद से पति सास व ससुर और देवर ने प्रताड़ित कर मारना पीटना शुरू कर दिया जिसे वह बर्दाश्त करती रही।5 जून 19 को ईद के दिन नैहर दरियाबाद मिलाने की बात कहकर ले गए और दरियाबाद में छोड़कर चले आए।फलक नाज के मुताबिक कुछ समय बीतने के बाद जब पति फैज आलम से घर ले चलने के लिए फोन किया तो पति फैज आलम ने कहा कि मैंने तुम्हें तीन तलाक दे दिया है तुम्हें नहीं रखेंगे। फलक नाज के मुताबिक पति फैज आलम का फलक नाज से विवाह करने से पहले एक विवाह हो चुका था।फलक नाज ने बताया कि पति ने दहेज व्  दूसरी औलाद बेटी फिर पैदा होने और तीसरा विवाह करने के लिए तलाक दिया है।बताया कि उसकी 3 वर्षीय पुत्री आयत फातमा और 11 माह की पुत्री अन्ना फातमा की देखरेख करने वाला कोई नहीं है।कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या और थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी में तीन तलाक का मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र देने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की लेकिन मुकदमा दर्ज नही किया गया।कोतवाल विश्वनाथ प्रसाद यादव ने बताया एसएसपी के आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या 328 धारा 498 ए,323 भारतीय दंड संहिता व् दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961धारा 3/4 मुस्लिम, महिला विवाह के अधिकारों की सुरक्षा अध्यादेश 2018 3/4 के तहत अभियोग पति फैज आलम पुत्र जुनैद अहमद निवासी ग्राम पत्थर बगिया भेलसर थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या के साथ ससुर,सास और देवर को आरोपी बनकर पंजीकृत किया गया है।

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