अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में अवैध रूप से पाॅलीथिन बिक्री व प्रयोग पर रोक लगाने हेतु अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई । सरकार व उच्चतम न्यायालय द्वारा पाॅलीथिन व पाॅलीथिन से बने विभिन्न वस्तुएँ, थर्माकोल के बिक्री, वितरण, भण्डारण, परिवहन, प्रयोग पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है व पाॅलीथिन प्रयोग पर एक हजार से लेकर पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। पाॅलीथिन पर प्रतिबन्ध के बावजूद जनपद में पालीथिन की बिक्री व प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस पर रोक लगाने हेतु अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने तीनों तहसीलो के एसडीएम को अधिशासी अधिकारी व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर छापा मारने व मौके पर जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, समस्त अधिशासी अधिकारियों को बड़े व्यापारियों के साथ बैठक कर पाॅलीथिन बिक्री न करने हेतु मीटिंग किये जाने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों व श्रमप्रवर्तन अधिकारी को छोटे व बड़े दुकानदारों को पाॅलीथिन बिक्री किये जाने पर कार्यवाही व जुर्माने का नोटिस दिये जाने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम व अधिशासी अधिकारी को होटल, मैरिज हाॅल, बारात घरों को पाॅलीथिन प्रयोग व बिक्री न किये जाने का नोटिस दिये जाने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी, बीडियों को हाॅट बाजारों में पाॅलीथिन प्रयोग व बिक्री पर होने वाले दुष्प्रभाव व जुर्माने की मुनादी कराये जाने का निर्देश दिया। मण्डी में पाॅलीथिन बिक्री व प्रयोग पूर्णतयः प्रतिबन्ध किये जाने का निर्देश मण्डी सचिव को दिया। अपर जिलाधिकारी ने अपर सीएमओ को निजी व सरकारी अस्पतालों को पूर्णतयः पाॅलीथिन मुक्त किये जाने का निर्देश दिया। कहा कि निजी हास्पिटल व नर्सिंग होम व मेडिकल स्टोर के मालिकों के साथ बैठक कर इन संस्थानों में पाॅलीथिन का प्रयोग पर पूर्णतयः रोक लगाये जाना सुनिश्चित करें। ऐनम व आशा द्वारा लोगों को पाॅलीथिन के प्रयोग पर होने वाले दुष्प्रभाव पर जागरूक करने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने बीएसए व डीआईओएस को समस्त विद्यालयों में पाॅलीथिन प्रयोग पर होने वाले प्रदूषण पर विभिन्न कार्यक्रम व वाद-विवाद प्रतियोगिता कराये जाने का निर्देश दिया। बीएसए को विद्यालयों में बच्चों को पाॅलीथिन न प्रयोग किये जाने की शपथ दिलाये जाने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को पालीथिन बिक्री व प्रयोग पर रोक लगाये जाने पर प्रधानों का सहयोग लिये जाने का निर्देश दिया। कहा कि प्रधानों द्वारा गांवों में लोगों को पाॅलीथिन प्रयोग न किये जाने हेतु जागरूक किया जाए व पाॅलीथिन प्रयोग से होने वाले मृदा व वायु प्रदूषण के बारे जागरूक किया जाए। अपर जिलाधिकारी ने समस्त जनपद वासियो से अपील की कि पाॅलीथिन व पाॅलीथिन से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग न करें, पाॅलीथिन के प्रयोग से मृदा व वायु प्रदूषण फैलता है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर भी पाॅलीथिन बिक्री होती है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को तुरन्त दें। उन्होंने जनपद बलरामपुर के नागरिकों व आम जनमानस से अपील की कि वे सब्जी के दुकानों व बाजारों में खरीददारी हेतु सूती कपड़े व जूट के बने थैले लेकर जाए और जनपद को प्रदूषण रहित करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में एसडीएम बलरामपुर सदर नागेन्द्र नाथ यादव, एसडीएम उतरौला अरुण कुमार गौड़, एसडीएम तुलसीपुर विनोद कुमार, सीओ सिटी कर्मवीर सिंह, डीएसओ, अपर सीएमओ कमाल अशरफ, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बलरामपुर राकेश कुमार जायसवाल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उतरौला, तुलसीपुर, पचपेड़वा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी वेदप्रकाश, प्रदूषण अधिकारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद पाण्डेय व अन्य संबन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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