ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। पत्नी को आत्म हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के जुर्म में सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को पति को सात वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न कर पाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने आज यहां बताया कि जिले के मनकापुर कस्बे के निवासी संजय शर्मा ने दो जनवरी 2017 को दहेज के लिए अपनी बहन पूजा शर्मा को जलाकर मार डालने का अभियोग उसके पति सभाजीत शर्मा, सास सुमित्रा देवी, ससुर राम उग्रह शर्मा व ननद निर्मला के खिलाफ मनकापुर कोतवाली में दर्ज कराया था। विवचेक ने पति के विरुद्ध आत्म हत्या के लिए दुष्प्रेरण का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों व उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त आरोपी पति सभाजीत शर्मा को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कैद व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने अभियुक्त को एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। इस रकम में से 50 हजार मृतक के भाई को मुकदमे के हर्जा खर्चा के रूप में दिया जाएगा। आदेश के अनुसार, यदि अभियुक्त जुर्माने की रकम जमा नहीं कर पाता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी बसंत कुमार शुक्ला ने किया।
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