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प्रशासन ने कोटेदारों पर कसा शिकंजा


अनियमितताओं के चलते जनपद में 11 कोटेदारों का लाइसेन्स निरस्त, 08 पर एफआईआर
15 अप्रैल से को प्रति युनिट 5 किग्रा0 निःशुल्क चावल का किया जायेगा  वितरण
अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में कोविड-19 की समस्या की दृष्टिगत दैनिक रूप से कार्य करने वाले मजदूरों के भरण पोषण हेतु राशन कार्ड धारकों को 01 अप्रैल से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिसमे अन्त्योदय कार्ड धारको को 35 किग्रा0 प्रति परिवार की दर से निःशुल्क तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक जो  मनरेगा जाॅब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक को निःशुक्ल 05 किग्रा0 प्रति युनिट की दर से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है । अन्य पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पूर्व की भांति 02 रुपये प्रति किग्रा0 गेंहू व 03 रुपये प्रति किग्रा0 चावल पर 05 किग्रा0 प्रति युनिट वितरण किया जा रहा है। 

                  जानकारी के अनुसार खाद्यान्न वितरण में राशन कार्ड धारकों द्वारा कोटेदारों की मनमानी की  शिकायतों पर  जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुये जिला पूर्ति अधिकारी को अनियमितता बरतने वाले कोटेदारों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण कर अनियमितता बरतने वाले कोटेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। जिसमें तहसील बलरामपुर में अनियमितता पर 06 कोटे की दुकानों कोटेदार बाबूराम, ग्राम पंचायत सेमरहवा, श्रीमती सोनम ग्राम पंचायत कलंदपुर, मोहर्रम अली ग्राम पंचायत नरायणपुर, धनुषधारी पाण्डेय ग्राम पंचायत शेखरपुर, साहबदास ग्राम पंचायत मगराकोहल, श्रीमती संगीता ग्राम पंचायत श्रीनगर का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया व 02 उचित दर विक्रताओं (कोटेदार) नीलदेवी ग्राम पंचायत भुसैलिया, नन्दकिशोर ग्राम पंचायत गूगौलीकला पर रु0 5,000 का जुर्माना व 04 कोटेदारों ननकुन ग्राम पंचायत सुग्गानगर लहरी, साहबदास ग्राम पंचायत मंगराकोहल, धनुषधारी पाण्डेय ग्राम पंचायत शेखरपुर, सोनम ग्राम पंचायत कलंदपुर पर अनियमितता पर एफआईआर दर्ज करायी गयी।
                       तहसील तुलसीपुर में खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनिमितता पाये जाने पर कोटेदार गुलशन खातून पर एफआईआर दर्ज कराते हुये, दुकान का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया। ग्राम पंचायत नवानगर में कोटेदार विनोद कुमार द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर दुकान का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया। 08 कोटेदारों, सुमई प्रसाद ग्राम पंचायत मुडाडीह, श्याम मनोहर ग्राम पंचायत बेला, एजाज अहमद ग्राम पंचायत गुलरिहा, श्रीमती शोभावती ग्राम पंचायत तिलकहना, प्रभुदीन ग्राम पंचायत बेमिहा, जटाशंकर ग्राम पंचायत फरेन्दी, सीताराम ग्राम पंचायत रमवापुर थारू, राम दुलारे ग्राम पंचायत बेलहसा पर अनियमितता पर रु0 5,000 का जुर्माना किया गया।
तहसील उतरौला में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर कोटेदार सुरेश कुमार ग्राम पंचायत बरमभारी, राजकुमार ग्राम पंचायत बासूपुर, सबिता ग्राम पंचायत नन्दौरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया, साथ ही दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया व सितई उचित दर बिके्रता ग्राम पंचायत मिलौली बाघाजोत की दुकान का अनुबन्ध पत्र अनियमितता पर निरस्त कर दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि समस्त कोटेदारों को निर्देशित किया गया है कि खाद्यान्न वितरण नियमानुरूप करें किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण के दौरान कोटेदारों द्वारा लाभार्थियों का ई-पाॅश मशीन पर अँगूठा लगाने से पूर्व हाथ हैण्ड सैनिटाइजर से हैण्ड सैनिटाइज करा दिया जाए अथवा साबुन से 30 सेकेण्ड तक हाथ धुलाया जाए। सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन अवश्य किया जाए। मास्क का उपयोग कोटेदार स्वयं करें व लाभार्थियों से भी करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 15 अप्रैल से अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को प्रति युनिट 5 किग्रा0 निःशुल्क चावल का वितरण किया जायेगा। जिन कार्ड धारको का  अंएगूठा मैच नहीं करेगा, उन्हें 26 अप्रैल को प्राॅक्सी के माध्यम से निःशुल्क चावल दिया जायेगा।
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