अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए अनलॉक फेज वन के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्र तथा अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ला की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में आज व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सायंकाल लोगों की भीड़ अधिक होने के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका है, जिसे देखते हुए सायंकाल अधिकांश दुकानों को बंद रखा जाए । व्यापारियों की सुझाव असहमति के आधार पर निर्णय लिया गया । व्यापारियों के साथ लिए गए निर्णय के आधार पर जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने दुकानों के खुलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है । जिसके आधार पर अब प्रतिदिन प्रात 10 से सायंकाल 7 बजे तक दुकानें खोली जायेंगी। मेडिकल स्टोर, खाना बनाने वाले होटल तथा पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जाएंगे । इस दौरान सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। बगैर मास्क किसी भी व्यक्ति को दुकान से सामान की बिक्री नहीं की जाएगी । साथ ही दुकान के बाहर साबुन व पानी अथवा सेनीटाइजर ग्राहकों के लिए रखा जाएगा । साप्ताहिक बंदी पूर्ववत रहेगी, जिस बाजार की साप्ताहिक बंदी लॉकडाउन से पूर्व जिस दिन हुआ करती थी उसी दिन साप्ताहिक बंदी की जाएगी । सप्ताहिक बंदी का पूरी तरह से कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
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