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GONDA:छपिया के रामबरन मौर्या हत्याकांड का खुलासा, दो गिरफ्तार



ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। छपिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की रंजिश में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आज इस घटना के आरोप में गिरफ्तार कर दो लोगों को जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से आलाकत्ल सूजा भी बरामद किया गया है।
  जिले के छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम मछमरवा निवासी रामबरन मौर्या की गले में सूजे से वार कर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। यह घटना 22/23 जुलाई की रात्रि को अंजाम दी गई थी। उक्त घटना के संबंध में मृतक के लड़के विनय कुमार मौर्या द्वारा थाना छपिया में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध मुअसं-275/20, धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने जिले का चार्ज लेते ही जनपद में घटित घटनाओं का खुलासा कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का सख्त निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को दिया था। एसपी के निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आए प्रदीप मौर्या पुत्र स्व. विजय कुमार मौर्या निवासी ग्राम मछमरवा व मायाराम यादव पुत्र सन्तराम यादव निवासी गोली धुसवा मौजा धुसवा थप्पा हथिनी थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर आलाकत्ल सूजा बरामद करने का दावा किया है। 
    उक्त हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त प्रदीप ने हिस्ट्रीशीटर मायाराम के साथ मिलकर जमीनी रंजिश के चलते रामबरन मौर्या की हत्या करने की बात को स्वीकार किया है। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तार कर्ता टीम में थानाध्यक्ष छपिया संजय कुमार तोमर के अलावा वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश मणि मिश्रा, उपनिरीक्षक अरूण राय, उपनिरीक्षक राकेश, उपनिरीक्षक डोरीलाल गंगवार, कांस्टेबल सचिन यादव, कांस्टेबल अभिषेक कुमार व कांस्टेबल बृजानन्द विश्वकर्मा शामिल रहे।

हिस्ट्रीशीटर है हत्यारोपी मायाराम

पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभियुक्त मायाराम का अपराधिक इतिहास है। उसके विरूद्ध तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इसमें मुअसं-386/15, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसुरामपुर जनपद बस्ती, मुअसं-383/15, धारा 302 भादवि थाना परसुरामपुर जनपद बस्ती, मुअसं-121/13, धारा 394, 411 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा, मुअसं-416/15, धारा 3 (1) गुण्डा अधिनियम थाना छपिया एवं मुअसं-60/17, धारा 323, 504 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा में पंजीकृत हैं। यह हिस्ट्रीशीटर भी है।
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