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Gonda:अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, पिछड़ी में कराया गया चुनाव!



ज़िम्मेदारों की सह पर खेला गया भ्रष्टाचार का खेल
रणविजय सिंह
कटरा बाजार, गोण्डा। विभागीय मिलीभगत व खाऊ कमाऊ नीति के चलते अनुसूचित जाति की सीट पर पंचायत विभाग ने पिछड़े वर्ग में कोटे का चयन कर दिया। खुशीराम गौतम ने उपजिलाधिकारी को पत्र देकर ग्राम प्रधान व सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। 
   मामला विकास खंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत भदैया का है, जहां कोटे के चयन हेतु खुली बैठक में ग्राम सचिव द्वारा एक ही तारीख को दो एजेंडा जारी करने का मामला प्रकाश में आया था। बहुचर्चित कोटा चयन मामले में नया मोड़ आने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उपजिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभा भदैयां में उचित दर विक्रेता की दो दुकाने थीं। इनमे से एक दुकान निरस्त है। निरस्त दुकान की जगह नए दुकान का चयन होना था। वर्ष 2015 के चयन के अनुसार प्रथम दुकान अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित व द्वितीय दुकान का चिन्हाकन अनुसूचित जाति में चयन होने का आरक्षण था, परन्तु दूसरी राशन की दुकान को ग्राम प्रधान के पति, पुत्र व ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से अनुसूचित जाति का आरक्षण छुपाते दिनांक 24.11.2020 को चयन कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उक्त राशन की दुकान का चयन पिछड़ी जाति से होना था, परंतु जब प्रार्थीगणों ने इसकी जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग से मांगी तो पता चला कि उक्त निरस्त राशन की दुकान का चयन अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। 
    इस संबंध में उपजिलाधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि विकास खंड अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया है।
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