रजनीश/ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। कृषि विभाग के उप निदेशक शैलेद्र कुमार शाही व जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव की संयुक्त छापेमारी में उर्वरक व बीज के 35 नमूने लिए गए।
एक व्यापारी का लाइसेंस निलम्बित व चार व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई।
डीएओ जेपी यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को जिले में बीज एवम उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का आकस्मिक छापेमारी की कार्रवाई की गई।
जिसमें कुल 35 नमूने ग्रहीत किये गए। छापेमारी के दौरान शुक्ला बीज भंडार करनैलगंज जिसके प्रोपराइटर श्रवण कुमार शुक्ला एवं पंतनगर बीज स्टोर करनैलगंज प्रोपराइटर संतोष शुक्ला के स्टाक बोर्ड एवं अभिलेख अपूर्ण पाए जाने के कारण इनके लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
इनके साथ-साथ छापेमारी के दौरान दुकानदारों को निर्देशित किया गया की यदि कोई भी दुकानदार ओवर रेटिंग या किसी प्रकार के नकली बीज या उर्वरक की बिक्री करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध बीज नियंत्रण 1983 एवम उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी तथा समस्त उर्वरक विक्रेता मशीन से ही उर्वरक की बिक्री करें। दुकान पर स्टाक व रेट बोर्ड की अनिवार्यता है।
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