वेद व्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। सुलह,समझौते व आपसी भाईचारे से अंतिम निर्णय के लिए 11 दिसंबर शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आयोजकत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी वाद, मोटर्स दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित दंडवाद, राजस्व,श्रमवाद, वैवाहिक, परिवारिक वाद सहित समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले निपटाये जाएंगे।
यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी एवं नोडल अधिकारी आलोक द्विवेदी ने दी है।
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