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गोण्डा जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

बी पी त्रिपाठी

 गोण्डा:  उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व जनपद न्यायाधीश डाॅ0 दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में जिला कारागार, गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा किया गया। 

            


विधिक साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नही होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं।



 कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुव्र्यव्हार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःषुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पडेगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 

            


 विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के सन्दर्भ में सांविधानिक उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। सचिव द्वारा कारागार अस्पताल का निरीक्षण करते समय इलाज हेतु भर्ती बंदीगण के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछताछ किया गया। बन्दीगण के समुचित इलाज हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। भोजनालय का निरीक्षण कर साफ-सफाई हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। 

            


इस साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसम्बर, 2021 में दीवानी लघु दाण्डिक वाद, फौजदारी, राजस्व चकबन्दी, बिजली चोरी, 125 गुजारा भत्ता, बैंक वाद, वैवाहिक तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु जानकारी प्रदान की गयी।

       


 इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर दीपांकर भारती, उप कारापाल विवेक सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा पराविधिक स्वयं सेवक संजय कुमार दूबे, हवलदार वर्मा, राजमणि शुक्ला आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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