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अमेठी:राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तिथि निर्धारित, उठाये लाभ

 

अलीम खान 

अमेठी : प्राधिकरण सचिव के निर्देश पर कलेक्ट्रेट के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 


कार्यक्रम  में तहसीलदार पवन कुमार शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कहा कि मुकदमों में सुलह समझौता होने पर न किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार। 


आने वाले 12 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। 


उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया कि वैवाहिक विवादों, बैंक के लेनदेन का विवाद, मोटर वाहन से संबंधित तमाम विवादों के समाधान के लिए आगामी 12 मार्च के राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 


पैरालीगल वालंटियर योगेश कुमार यादव ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश पर एवम सचिव शशि कुमार के निर्देशन में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमों के निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विद्वान अधिवक्ता भी उपलब्ध कराए जाते हैं।


जरूरतमंद लोग अपनी अर्जी देकर सरकार की ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर अपना पक्ष रख सकते हैं । 


क्लेम, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, उपभोक्ताओं से संबंधित लंबित वाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कर सकते हैं। 


इस मौके पर एसडीएम सविता यादव व एसडीएम गौरीगंज रितु चौधरी ने मातहतों को निर्देश दिए कि आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। 


जिसमें जरूरतमंद अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। 


जागरूकता कार्यक्रम में शैव्या मिश्रा ,अजय कश्यप,शेष नारायण अग्रहरी ,अनुपम सिंह ,संजय त्रिपाठी, अमित पांडे, राकेश श्रीवास्तव ,अर्जुन ,त्रिभुवन जयसवाल, राम भवन, पंकज कुमार शर्मा सहित अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे।

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