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प्रतापगढ़:आबकारी दुकानों के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

वेद व्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना का सकुशल, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि मतगणना के दिन दिनांक 10 मार्च 2022 को सम्पूर्ण दिवस में जनपद प्रतापगढ़ की समस्त आबकारी दुकानें (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग एवं एफ0एल0 16/17 की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा एव बीयर के थोक दुकानें) पूर्णतया बन्द रहेंगी। 



इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो की मात्रा का न संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। 


उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों/दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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