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चाइल्ड लाइन द्वारा तम्बाकू के विरुद्ध अभियान चलाया गया



वेद व्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़ !  शासन के निर्देश पर चाइल्डलाइन 1098 एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा संयुक्त रुप से विभिन्न कालेजों व प्राथमिक विद्यालय में तम्बाकू, गुटका, पान मसाला, बीड़ी-सिगरेट बेचने वालो के विरुद्ध अभियान चलाया गया।


इस अभियान के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी चंचल सिंह ने कहा कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत विद्यालय से कम से कम सौ गज की दूरी के अंदर सिगरेट बीड़ी या तंबाकू जैसे उत्पाद की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए।

शिक्षण संस्थान के आस पास तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तथा शराब की बिक्री करने पर कोटपा एक्ट के साथ साथ जे .जे .एक्ट की धारा  77/78 के तहत कार्यवाही की जाएगी। हमें नौनिहालों तंबाकू तक पहुंचने से रोकना ही होगा।

         इस अवसर पर चाइल्डलाइन 1098 के सिटी कोऑर्डिनेटर अर्पित श्रीवास्तव ने लोगों को बताया कि तंबाकू हानिकारक पदार्थ है। तंबाकू का अंजाम मौत का पैगाम होता है। तंबाकू से कैंसर होता है यह एक जानलेवा है। 


आप लोग तंबाकू खाते हैं और बाद में तंबाकू बीमारी बनकर आपको खाता है। चाइल्डलाइन के सदस्य हकीम अंसारी ने अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने भारत में तंबाकू एक महामारी बीमारी है हर 16 सेकेंड में एक नया बच्चा तंबाकू खाता है। 


जिंदगी चुनो तम्बाकू नहीं ताकि बच्चों का बचपन खराब ना हो यह हम सब की जिम्मेदारी है।

          एक युद्ध- नशे के विरुद्ध नाम से इस अभियान के अंतर्गत आज प्रतापगढ़ में विभिन्न स्थानों पर गुटका पान मसाला बीड़ी सिगरेट बेचने वालो के विरुद्ध अभियान चलाया गया। 


जो भी तंबाकू की दुकान विद्यालय के आस पास हैं उनका नाम नोट कर उन्हें कोटपा व जे० जे० एक्ट के तहत सख्त चेतावनी दी गई.


 इस अभियान में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के हेड कांस्टेबल कृष्णकांत राय, कांस्टेबल जितेंद्र सिसोदिया, महिला कांस्टेबल प्रतिमा गुप्ता चाइल्डलाइन टीम से अभय राज यादव सहित का सक्रिय योगदान रहा।

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