विद्यालय परिसर से सौ गज के अंदर तंबाकू जैसे उत्पाद की बिक्री करना प्रतिबंधित:चंचल सिंह | CRIME JUNCTION विद्यालय परिसर से सौ गज के अंदर तंबाकू जैसे उत्पाद की बिक्री करना प्रतिबंधित:चंचल सिंह
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विद्यालय परिसर से सौ गज के अंदर तंबाकू जैसे उत्पाद की बिक्री करना प्रतिबंधित:चंचल सिंह



वेद व्यास त्रिपाठी

 प्रतापगढ़ : शासन के निर्देश पर चाइल्डलाइन 1098 एवं एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट ने संयुक्त रुप से पट्टी मुख्यालय पर विभिन्न कालेजों व प्राथमिक विद्यालय में गुटका पान मसाला बीड़ी सिगरेट बेचने वालो के विरुद्ध अभियान चलाया गया।


विद्यालय परिसर के आस-पास की नौ दुकानों पर छापामारा गया। 


इस अभियान के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी चंचल सिंह ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत विद्यालय से कम से कम सौ गज के अंदर सिगरेट बीड़ी या तंबाकू गुटखा जैसे उत्पाद की बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।


अगर कोई दुकानदार विद्यालय परिसर के आस-पास तम्बाकू जैसे उत्पाद बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 


चाइल्डलाइन 1098 सिटी कोऑर्डिनेटर अर्पित श्रीवास्तव बताया कि शिक्षण संस्थान के आस पास तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा तथा शराब की बिक्री करने पर धारा  77/78 जे .जे .एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। 


इस अभियान के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी हकीम अंसारी ने कहा कि तंबाकू एक जनित पदार्थ है। तंबाकू का अंजाम मौत का पैगाम होता है। तंबाकू से कैंसर होता है यह एक जानलेवा है। 


आप लोग तंबाकू खाते हैं और बाद में तंबाकू बीमारी बनकर आपको खाता है। हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिसोदिया ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने भारत में तंबाकू एक महामारी बीमारी है हर 16 सेकेंड में एक नया बच्चा तंबाकू खाता है। 


जिंदगी चुनो तम्बाकू नहीं ताकि बच्चों का बचपन खराब ना हो यह हम सब की जिम्मेदारी है।


इस अभियान में हेड कांस्टेबल कृष्णकांत राय, महिला कांस्टेबल प्रतिमा गुप्ता, सविता चाइल्डलाइन टीम से अभम राज यादव सहित सक्रिय योगदान रहा।

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