जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में की बैठक | CRIME JUNCTION जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में की बैठक
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जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में की बैठक



मुकदमों की बेहतर पैरवी करें शासकीय अधिवक्ता:जिलाधिकारी

वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने कल सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में अपराध एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ताओं (सिविल/फौजदारी) एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक की। 


बैठक में जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, गोवंश निवारण अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट, आईपीसी/सीआरपीसी के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों, आबकारी अधिनियम, पास्को एक्ट, एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा की। 


जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि गम्भीर धाराओं में दर्ज मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जाये तथा शासन के मंशा के अनुरूप अपराधियों को सजा दिलवायी जाये। 


शासकीय अधिवक्ताओं से विगत 03 माह के मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा करने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया शासकीय अधिवक्ता मुकदमों की प्रभावी पैरवी करें तथा प्रतिमाह निस्तारण योग्य मुकदमों को चिन्हित कर उन मुकदमों में विवेचना के स्तर पर तथा अभियोजन के स्तर पर इसका परीक्षण कर लिया जाये ताकि कोई भी अपराधी छूट न पाये। 


जिलाधिकारी ने सभी शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि उनके द्वारा प्रतिमाह मुकदमों के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाती है, मुकदमों के निस्तारण में काफी विलम्ब हो रहा है जिस पर शासन द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है। 


जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिये यदि विवेचना के स्तर पर कोई सहयोग चाहिये तो पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को अवगत करा सकते है किन्तु लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी। 


उन्होने अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देशित किया कि जिन शासकीय अधिवक्ताओं के पिछले तीन माह में प्रगति सन्तोषजनक नही है उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत की जाये और उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर को शासन को प्रेषित किया जाये। 


बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, संयुक्त निदेशक अभियोजन हवलदार सिंह यादव, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, डीजीसी योगेश कुमार शर्मा, शासकीय अधिवक्ता फौजदारी/सिविल, सभी अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।

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