गौरव तिवारी
खबर प्रतापगढ़ से है जहां विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को) ने दरोगा महेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
वर्तमान समय में महेशगंज थाने में दरोगा महेंद्र सिंह तैनात है।आपको बता दें कि पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था।
पीड़िता के पिता ने दारोगा महेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को दरोगा ने थाने में जबरन कई दिन बैठा कर,शराब पिलाकर दुष्कर्म किया था।
पीड़िता को ही आरोपी रुचि मौर्य के तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था पीड़िता के पिता ने न्याय न मिलने की दशा में न्यायालय का सहारा लिया।
पीड़िता के पिता ने पास्को न्यायालय में 156/3 के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उमेश नारायण ओझा की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
महेशगंज थाना के थानाध्यक्ष को न्यायालय ने दरोगा महेंद्र सिंह और रुचि मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया है।
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