बस्ती मे हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास | CRIME JUNCTION बस्ती मे हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास
Type Here to Get Search Results !

Action Movies

Bottom Ad

बस्ती मे हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास



सुनील उपाध्याय 

बस्ती।जिले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार खरवार की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 


आरोपी को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर दो वर्ष की साधारण कारावास भुगतनी होगी।


शासकीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पायलपुर उर्फ पटखौली के अर्जुन ने अपने बहन रेनू की शादी 12 मई 2014 को परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बुबौना ग्राम निवासी आदित्य चौधरी के साथ किया था। 


शादी के कुछ माह बाद से उनके पति व सास ससुर दहेज को लेकर रेनू को परेशान करने लगे। आरोप लगाया कि रेनू पर पति व सास, ससुर मायके से धन मांगने के लिए दबाव बनाते थे। 


उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते थे। 10 जनवरी 2018 को बहन ने फोन से बताया कि पति, सास, ससुर व ननद पचास हजार रुपये व कार की मांग कर रहे हैं। इसे न देने पर मारपीट रहे हैं, जबकि बच्चे को घर से बाहर कर दिए हैं। 


शिकायतकर्ता ने रेनू के पति व ससुर को फोन से ही समझाया कि कुछ धन की व्यवस्था कर देंगे, मगर कार नहीं दे सकेंगे। 13 जनवरी 2018 को पति आदित्य ने फोन पर बताया कि रेनू की मौत हो गई है। 


सुबह उसके घर पहुंचा तो रेनू बिस्तर पर मरी है। उसके सिर व गले पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान ननद व देवर का नाम नहीं पाया गया। 


सास शांति, ससुर राधेश्याम व पति आदित्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सात गवाहों के बयान दर्ज हुए। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सास व ससुर को दोष मुक्त किया, जबकि पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 




Below Post Ad

Comedy Movies

5/vgrid/खबरे