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गोण्डा:जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक का व्यापार करने व्यापारी के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा



रजनीश/ज्ञान प्रकाश 

 करनैलगंज(गोंडा)। बिना लाइसेंस के उर्वरक का व्यापार करने एवं संदिग्ध रूप से उर्वरक का स्टॉक रखने के मामले में जिला कृषि अधिकारी ने एक व्यापारी के विरुद्ध कोतवाली करनैलगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। 


जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि करनैलगंज नगर के मौर्य नगर चौराहा के पास बच्चा राम शुक्ला पुत्र महादेव शुक्ला की दुकान में संदिग्ध उर्वरक का स्टॉक पाया गया। 


पूछताछ किए जाने पर लाइसेंस न होने के बात सामने आई। बिना लाइसेंस के उर्वरक का व्यापार किया जा रहा था। इसके अलावा जो स्टॉक उनकी दुकान में मिला वह संदिग्ध पाया गया। 


उसका बिल वाउचर मांगे जाने पर नहीं दिखा पाए। जिस पर दुकान को सील करते हुए स्टॉक को प्रतिबंधित किया गया और व्यापारी बच्चा राम शुक्ला के विरुद्ध कोतवाली करनैलगंज में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 


कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है।

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