Duboulia police ordered to investigate in the case of dowry harassment, misconduct
सुनील उपाध्याय
बस्ती ।जिले मे न्यायिक मजिस्टेªट फास्ट ट्रैक कोर्ट शशि प्रभा चौधरी की अदालत ने एक विवाहिता की ओर से विपक्षीगण तेज बहादुर आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र को 156 (3) के तहत स्वीकार करते हुये प्रकरण में दुबौलिया पुलिस को आदेश दिया है कि प्रस्तुत मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना करते हुये न्यायालय को 15 दिन के भीतर अवगत कराये।
आवेदिका विवाहिता ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि गत 1-12-2020 को तेज बहादुर सिंह से पर्याप्त दहेज देने के बाद उसका विवाह सम्पन्न हुआ। 2 दिसम्बर 2020 को विदा होकर वह अपने ससुराल दुबौलिया थाना क्षेत्र के रमवापुर राजा गांव आयी। जया सिंह की सास देवमती सिंह, ससुर अमरजीत सिंह, जेठ शेर बहादुर सिंह, जेठानी रचना सिंह, ननद रानी सिंह और पति तेज बहादुर सिंह 5 लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इसी मांग को लेकर उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। उसके जेठ शेर बहादुर सिंह ने जबरिया दरिन्दगी करते हुये बलात्कार किया। जब विवाहिता ने घर वालों को इसकी जानकारी दिया तो पति ने भूत प्रेत का साया होने का आरोप लगाते हुये उसे दो दिन कमरे में बंद रखा और एक तांत्रिक लेकर आये। उस तांत्रिक ने भी विवाहिता के साथ बलात्कार किया। वह न्याय की गुहार लगाती रहीे किन्तु उसे बचाने कोई नहीं आया। 21-6-2021 को ससुराल वालों ने स्त्री धन छीन कर उसे घर से निकाल दिया। तभी से वह अपने मायके कलवारी थाना क्षेत्र के बभनियांव बुर्जुग गांव में माता- पिता के साथ है। विवाहिता ने न्यायिक मजिस्टेªट फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाया है, इस आधार पर न्यायालय ने 9 फरवरी 2023 को दुबौलिया पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करते हुये 15 दिन के भीतर अवगत कराने का आदेश दिया है।
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