प्रतापगढ़:नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी का शख्त निर्देश | CRIME JUNCTION प्रतापगढ़:नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी का शख्त निर्देश
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प्रतापगढ़:नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी का शख्त निर्देश



 वेदव्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम निर्गत किये जा चुके है जिसके अन्तर्गत जनपद में 01 नगर पालिका परिषद एवं 18 नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में दिनांक 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन, 18 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 20 अप्रैल को अभ्यर्थन वापसी, 21 अप्रैल को प्रतीक आवंटन, 04 मई को मतदान व 13 मई को मतगणना हेतु तिथि निर्धारित करते हुये आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उन्होने कहा है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत जनपद में 15 मई 2023 तक निषेधाज्ञा लागू हो गयी है और धारा-144 के निषेधाज्ञा आदेशों का अनुपालन करें। उन्होने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग या समुदाय के बारे में ऐसी आलोचना नही करेगा जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़ मरोड़ कर कही गयी बातों पर आधारित हो एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देगा। मस्जिदों, मन्दिरों, गिरिजाघरों या अन्य पूजा स्थलों को सभा के रूप में प्रयोग नही किया जायेगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली या समाप्त की जायेगी। किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। लाउडस्पीकर का प्रयोग सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई भी मादक पदार्थ, शराब/नशे की हालत में कोई अवांछनीय कार्य नही करेगा जिससे किसी की भावना को ठेस पहुॅचें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यो से अलग रहेगें जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गये है जैसे चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, रिश्वत देकर आतंकित करके अपने पक्ष में मत दिलाना या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये किसी प्रकार की सामम्री/धन/मादक द्रव्य बांटना आदि। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानो ंपर जलाने व अन्य कृत्य, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। उम्मीदवार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झण्डा लगाने, झण्डियां टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य सम्पत्ति के स्वामी के अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और न ही चुनाव के दौरान एजेण्ट आदि ही ऐसा करेगें। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिये जिला प्रशासन/सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगें। 

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा टीबी चैनल, केविल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेगें। सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेगें। कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशियों, सदस्यों द्वारा मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेगें और न ही वोट मांगेगें। मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास आपत्तिजनक आचरण नही करेगें व मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेगें और न ही अभद्र व्यवहार करेगें। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नही करेगें। मतपेटियों को क्षति पहुॅचाने, नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मत पत्रों को नष्ट करने, अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नहीं करेगें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रेक्षक, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, प्रत्याशी, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल पर प्रवेश नहीं करेगा। जुलूस या सभा के आयोजन से यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विरोधी संगठन के सदस्यों एवं उनके नेताओं, धर्म गुरूओं, देवी देवताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थल पर जलाने या इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का आयोजन नहीं करेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, बाजारों एवं दुकानों को बन्द कराने का प्रयास नहीं किया जायेगा और न ही किसी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जायेगा। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों/सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतदान, मतगणना केन्द्र पर मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट, कोई ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, माचिस, बीड़ी, सिगरेट व नशीला पदार्थ, पानी की बोतल, पेन/पेंसिल एवं अन्य प्रतिबन्धित सामग्री लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। भीड़ व गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित प्रत्याशी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। मतगणना समाप्ति के पश्चात् कोई भी प्रत्याशी/समर्थक किसी भी प्रकार से न तो विजय जुलूस निकालेगें और न ही प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये बन्दूक, राइफल व रिवाल्वर/पिस्टल से हवाई फायरिंग करेगें और न ही पटाखे छोड़ेगें और न किसी उत्सव सभा का आयोजन ही करेगें। उन्होने कहा है कि दिये गये आदेशों का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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