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स्वैच्छिक संस्थायें दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु प्रस्ताव 30 जून तक दें



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।



 इच्छुक स्वैच्छिक संस्थायें मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिये आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम दिनांक 30 जून 2023 तक जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कक्ष संख्या-25 में जमा कर सकते है। 



निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा योजना हेतु पात्रता रखते हो, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की वेबसाइट http://uphwd.gov.in  से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है।

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