पं श्याम त्रिपाठी/बनारसी मौर्या
नवाबगंज (गोंडा) थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता के साथ हुये सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक हफ्ते के अंदर स्थानीय पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दुष्कर्म पीड़ित विवाहिता ने बताया कि खोंडारे थाना क्षेत्र के रसूलपुर खान खिरचीपुर गिन्नी नगर चौराहा निवासी सूरज कुमार गौतम, लवकुश पुत्र रति पाल उसे उसकी ससुराल से 28 मई 2023 को नौकरी का झांसा देकर नासिक लेकर चले गए और करीब 04 माह तक नासिक और शोलापुर में नशीली पदार्थ खिलाकर जबरन दुष्कर्म किये। 18 अक्टूबर 2023 को सूरज पीड़िता को अपनी मौसी के घर कानपुर ले गया और विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया जिसके बाद दोनों आरोपियों और उनके दो तीन रिश्तेदार भी दुष्कर्म करते रहे जिससे वह 05 माह की गर्भवती हो गई। 24 नवंबर 2023 को विपक्षी उसे मनकापुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चले गए। पीड़िता किसी तरह से अपनी ससुराल पंहुची। 22 दिसंबर 2023 को आरोपी सूरज उसके ससुराल पंहुचा और पीड़िता एंव उसके पति को मारा-पीटा और जबरन पीड़िता को पकड़ कर ले जाने लगा। गांव वालों के बीच बचाव करने पर आरोपी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुष्कर्म पीड़िता के वाद का संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष नवाबगंज को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश दिया है। मुकदमा दर्ज होने के संबंध में आख्या भी एक सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
पीड़िता ने बताया कि स्थानीय थाने पर सूचना और तहरीर देने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक गोंडा को रजिस्टर्ड डाक से भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन न्याय नहीं मिला।
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