गोण्डा: गोण्डा जिले की अदालत ने बलरामपुर संसदीय सीट (अब श्रावस्ती) के पूर्व कांग्रेस सांसद व यूपी के पूर्व मंत्री विनय कुमार पांडेय को धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत अर्जी खारिज कर बुधवार को जेल भेज दिया।
मामले का विवरण: जालौन जिले के रहने वाले वादी डॉ उमा शंकर सोनी ने विनय कुमार पांडेय के खिलाफ 23 जुलाई 2022 में नगर कोतवाली गोंडा में 419, 420, 467, 468, 471व 406 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायालय का निर्णय: जमानत की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज तृतीय की अदालत ने जमानत खारिज करते हुए आरोपी पाण्डेय को जेल भेज दिया।
मामले की डिटेल्स: वादी डॉ उमा शंकर सोनी द्वारा पुलिस में लिखायी गयी रिपोर्ट में विनय कुमार पांडेय पर आरोप लगाया गया था कि श्रीपांडेय ने गुमराह कर कि उनके द्वारा चालक मनीष ओझा के नाम पर जालौन के कालपी में एक खनन के 5 वर्षीय पट्टा ले रखा है उसी में बतौर साझेदारी का अग्रीमेंट वादी से कराया और साझेदारी के नाम पर वादी द्वारा 25 लाख रुपये का ट्रांसफर जालसाजी कर अपने स्कूल के एकाउंट में लिया गया।
आगे की कार्रवाई:आरोपी पूर्व सांसद को जेल भेजा गया है, जबकि मामले की जाँच जारी है।


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