जौनपुर की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई, कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना भी लगाया
उत्तर प्रदेश: जौनपुर की अदालत ने पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में सात साल की कारावास सुनाई है। कोर्ट ने उन पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय सिंह को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप साबित हुआ है।
कार्रवाई और सजा:
एक दिन पहले मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपीएमलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मामले पर सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को सात साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया था। सजा सुनाने के बाद उन्हें तत्काल जेल भेज दिया गया।
अपील का रास्ता:
धनंजय सिंह के वकीलों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। अगर हाईकोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिलती तो इस लोकसभा चुनाव में धनंजय का उतरना मुश्किल हो जाएगा।
पिछले आरोप:
धनंजय सिंह पर पहले से कई आपराधिक केस चल रहे हैं। वे कई बार विधायक और 2004 में बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब सजा के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।


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