एआर उस्मानी
गोण्डा। एक व्यक्ति को साल 1991 में छह बिसवा जमीन आवासीय पट्टा दिया गया था जिस पर उसने दीवार उठाकर और टीन शेड रखकर कब्जा कर रखा है लेकिन उक्त जमीन पर अब कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं जिसमें इलाके के दरोगा व सिपाही पर संलिप्तता का आरोप है।
मोतीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी के बलचहवा गांव निवासी रामबरन पुत्र छोटेलाल को वर्ष 1991 में छह बिसवा जमीन पट्टा दिया गया था जिसकी गाटा संख्या 213 क है। उक्त गाटा संख्या के संबंध में माता प्रसाद ने दीवानी न्यायालय में वाद दायर कर दिया जो अब खारिज हो गया है। आरोप है कि इस पर विपक्षी ने 16.04.2022 को उक्त जमीन की गलत चौहद्दी दिखाकर दूसरे व्यक्ति को बैनामा कर दिया। अब उस जमीन पर विपक्षी जबरन अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित का आरोप है कि इसमें विपक्षियों को हल्का दरोगा के साथ ही सिपाही राहुल पटेल की भी शह मिली हुई है। पीड़ित ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 151 के तहत चालान भी किया जा चुका है। आरोप है कि अब हल्का सिपाही उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करा देने की धमकी दे रहा है। इस बाबत पीड़ित पट्टाधारक ने पुलिस अधीक्षक के साथ ही एसडीएम मनकापुर, उपनिबंधक मनकापुर व तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपनिबंधक व तहसीलदार ने संबंधित को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए लेकिन इसके बावजूद विपक्षियों के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई जिससे उनके हौंसले बुलंद हैं और वह उक्त पट्टा की जमीन पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा हैं।
इस संबंध में मोतीगंज थानाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। चौहद्दी की हदबरारी होने तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य अथवा कब्जा करने की सख्त चेतावनी दी गई है।
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