गोंडा:मनकापुर पुलिस में बरसात के पानी की निकासी को लेकर हुए मारपीट में, नए कानून, भारतीय न्याय संहिता के तहत दोनों पक्ष से छः लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दे कि 1 जुलाई 2024 को नया कानून लागू किया गया है, जिसके तहत अब भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत अपराध पंजीकृत करना शुरू हो गया है। इसी क्रम में मनकापुर पुलिस ने मारपीट, गाली गलौज और जान माल की धमकी के मामले में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला
मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के हारना टायर गांव के मजरे कंगलापुर के रहने वाले दो पक्ष के बीच मंगलवार के सुबह बरसात के पानी की निकासी को लेकर मारपीट हो गया, मामले में दोनों पक्षों ने मनकापुर पुलिस में शिकायती पत्र देकर एक दूसरे पर आरोप लगाया।
एक पक्ष का आरोप
मामले में फूलमता पत्नी जयराम ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने घर पर पत्थर लगाकर द्वार को ऊंचा कर रही थी, जिससे नाली का पानी द्वार पर ना आए, इसी बात को लेकर गांव के रहने वाले विपक्षी बसंत लाल पुत्र सोनू और अरुण पुत्र संतराम ने लाठी डंडा से मारा पीटा, जिसे सिर फूट गया। बीच बचाव करने के लिए बेटी सोनाली, चांदनी आई तो उसे भी मारपीट कर भद्दी भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
दूसरे पक्ष का आरोप
वही मामले में दूसरे पक्ष की सोनी पत्नी बसंत लाल का आरोप है कि विपक्षी जयराम पुत्र रामनाथ, रामनाथ पुत्र छाडू, फूलमता पत्नी जय राम और चांदनी पुत्री जय राम घर के पीछे खिड़की के सामने बरसात का पानी रोक रही थी। पानी खोलने गई तो विपक्षी ने लाठी, डंडा, मुक्का, थप्पड़ से मारा पीटा, जिससे पीड़िता को दांत में चोट आई है। बीच बचाव करने के लिए पुत्री काजल आई तो उसे भी मारपीट दिया, जिससे उसका सिर फूट गया है। आरोप है कि विपक्षियों ने भद्दी भद्दी गाली देते हुए जान से मार देने की धमकी दी गई है।
बोले इंस्पेक्टर
वही मामले में मनकापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जल निकासी को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के शिकायती पत्र पर दोनों पक्ष से छः लोगों के खिलाफ नए कानून के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ