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प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डीएम का बड़ा एक्शन, कहा कि पंचायती एक्ट के तहत भी होगी कार्यवाही


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अखिलेश्वर तिवारी 

उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जनता दर्शन के दौरान आई पीड़िता के शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने उतरौला उप जिलाधिकारी से जांच करवा कर ग्राम प्रधान पर एफआईआर दर्ज करवाया है। दैवीय आपदा में मिली सहायता राशि को प्रधान द्वारा अधिकारियों को घूस देने के नाम पर दूसरे खाते में ट्रांसफर कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है।

जानिए पूरा मामला

थाना रेहरा बाजार अंतर्गत ग्राम कालू बनकट बिलरिया में 29 अगस्त को चार बच्चियों की कुआनो नदी में डूब कर मौत हो गई थी। जिसमें परिवार को दैवीय आपदा सहायता राशि 16 लाख रुपया मिला था। मिली सहायता राशि में प्रधान ने सेंधमारी कर दी। कालू बनकट गांव के प्रधान जाबिर अली ने धोखाधड़ी करके अधिकारियों के नाम पर पीड़ित से छह लाख रुपये दूसरे के बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिया। पीड़िता ने जिलाधिकारी पवन अग्रवाल से जनता दर्शन में आपबीती सुनाई। डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपजिलाधिकारी उतरौला से जांच कराई। डीएम के निर्देश पर लेखपाल ने प्रधान के विरुद्ध रेहरा बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी ने कहा गलत करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

पीड़िता का आरोप

मृतक बच्चियों की मां जन्नतुनिशा ने बताया कि लड़कियों को लेकर के त्यौहार मनाने के लिए मायके में गई हुई थी, जहां पर लड़कियां साला में नहाने लगी और डूब गई। काफी देर बाद खोजकर निकाला गया, शव का पोस्टमार्टम हुआ। बाद में ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ गड़बड़ी है, अधिकारी वैसे ही भाषण दे गए हैं, पैसा नहीं आया है। ग्राम प्रधान तहसील लेकर गए, जहां अंगूठा दस्तखत करवाया। बाद में बैंक पर लेकर गए जहां पर पैसा ट्रांसफर करवाए, प्रधान ने बताया कि कच्चा पापड़ बेल कर सहायता राशि पास करवाए है, डीएम एसडीएम को हमे ही पैसा देना है।

बोले डीएम

मामले में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जनता दर्शन में मिला था कि पीड़िता के चार पुत्रियों के मौत पर मिलने वाली 16 लाख रुपए सरकारी सहायता राशि को ग्राम प्रधान ने दूसरे के खाते में ट्रांसफर करवा लिया है। उप जिलाधिकारी से मामले की जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाया गया। मामले में ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायती एक्ट के तहत ही कारवाई की जा रही है।

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