Type Here to Get Search Results !

Action Movies

Bottom Ad

मनकापुर पुलिस में पूर्व प्रधान सहित चार के खिलाफ मुकदमा

गोंडा के मनकापुर में पूर्व प्रधान, ग्राम सचिव सहित चार के खिलाफ मुकदमा, भिटौरा के पूर्व प्रधान नंदकिशोर के खिलाफ मुकदमा, बिना इंटरलॉकिंग लगवाएं धन निकालने का आरोप, न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। 



उत्तर प्रदेश के गोंडा में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव सहित चार लोगों के खिलाफ सरकारी धन को हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। जिससे, विकासखंड में हड़कंप मचा हुआ है।


प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार को मनकापुर पुलिस में भिटौरा गांव के मजरे मलियनपुरवा के रहने वाले राम रंग शुक्ला ने गांव में कराए गए विकास कार्य के लिए आए धन को हड़प जाने का मामला दर्ज कराया है। जिसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव सहित चार लोगों को आरोपी बनाया है। 


अब जानिए पूरा मामला 

शिकायतकर्ता राम रंग के मुताबिक ग्राम सभा भिटौरा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रामनाथ शुक्ला के घर से पश्चिम के तरफ फूलचंद के घर तक सार्वजनिक रास्ते पर इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए आए हुए 1,51,650 रुपये को ग्राम पंचायत भिटौरा के तत्कालीन पदाधिकारी ने साजिश करके गबन कर लिया।


जांच में दोषी पाए जाने पर भी नहीं हुई कार्यवाही

शिकायतकर्ता के मुताबिक मामला उजागर होने के बाद उसने तत्कालीन जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की थी। मामले में वर्ष 2022 के 15 जून को जांच करने के लिए संयुक्त टीम में कृषि उपनिदेशक प्रेम कुमार ठाकुर और सरयू ड्रेनेज खंड 3 के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने जांच किया था। जांच उपरांत वर्ष 2023 के 16 मई को गबन की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट सौंपी थी। मामले में जिलाधिकारी ने वर्ष 2023 के 18 अगस्त को वसूली की कार्रवाई करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी कर दिया था। लेकिन मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मामले में मजबूरन उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत होकर कार्यवाही करने के लिए गुहार लगाई गई। लेकिन मामले में न्यायालय ने निर्देशित करते हुए कहा कि स्वत स्थानीय पुलिस में उपलब्ध होकर मुकदमा दर्ज कराया जाए। लेकिन तत्कालीन कोतवाल ने मुकदमा नहीं लिखा।


पुलिस ने जांच के बाद भी नहीं लिखा मुकदमा 

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष 2024 के 24 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मनकापुर पुलिस में शिकायती पत्र दिया, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, तब 7 नवंबर को पुलिस अधीक्षक के सामने प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद मामले में क्षेत्राधिकारी मनकापुर मनकापुर से जांच कराई गई। जांच में आरोप सिद्ध होने के बावजूद भी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। तब शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गोंडा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। जहां चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। 


इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा 

न्यायालय के आदेश पर मनकापुर पुलिस ने भिटौरा गांव के अंगनी पुरवा में रहने वाले ग्राम प्रधान नंदकिशोर पुत्र रामदीन, गोंडा शहर कोतवाली अंतर्गत महाराजगंज मोहल्ला निवासी तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मालिक राम पुत्र रामसेवक, अयोध्या जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत हौसिला नगर के रहने वाले तत्कालीन अवर अभियंता (सेवानिवृत्ति) लाल बहादुर सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह और मलियनपुरवा गांव के रहने वाले कथित प्रधान प्रतिनिधि राधेश्याम शुक्ल के खिलाफ विश्वासघात और सरकारी धन के गबन का मामला दर्ज किया गया है।


बोले इंस्पेक्टर 

मामले में मनकापुर कोतवाल निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। 

Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 




Below Post Ad

Comedy Movies

5/vgrid/खबरे