आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। धर्मसिंहवा थानांतर्गत ग्राम बेलराई निवासी प्रियांशु राय पुत्र प्रेमनारायण राय ने प्रार्थना पत्र पुलिस महानिदेशक को रजिस्टर्ड भेजने के साथ ही एक प्रति एसपी को दिया गया। जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का जन्म तिथि 10 जुलाई 2004 है। जो 16 साल से कम उम्र का है। जिस पर धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 107, 116 सीआरपीसी के तहत प्रार्थी पर कार्यवाही नही की जा सकती है। जो किशोर अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। बताते चलें कि इसी साल 16 अप्रैल को चंद दुश्मन पक्ष के तरफ से प्रार्थी को धर्मसिंहवा थाने के एच सी पी द्वारा चलानी रिपोर्ट में 107, 116 के तहत उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट मेंहदावल के न्यायालय में सरकार बनाम आलोक राय आदि के साथ प्रेषित किया गया। विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार यह न्याय के नियम विरुद्ध है। जिसपर धर्मसिंहवा थाने के एचसीपी की अज्ञानता व भ्रष्ट आचरण को परिलक्षित करता है। आज्ञापक के विधि नियमो की जानकारी एच सी पी द्वारा नही रखी जाती है। जिससे नाबालिग पर भी 107, 116 को लगाया गया है। जिससे उनके ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही का आधार बनता है। जिस बाबत यह जानकारी उच्चाधिकारियों को देकर दोषी के ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही को किया जाए।
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