एसआई की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। वर्तमान समय मे प्रदेश मे पंचायत चुनाव को लेकर सभी जगहों पर नुक्कड़ सभा, रैली, जनसंपर्क के माध्यम से आम मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की जी तोड़ कोशिश किया जा रहा है। नुक्कड सभा, रैली आदि करने के लिए प्रशासन से अनुमति पत्र लेकर ही किया जा सकता है। लेकिन अनुमति पत्र न लेना प्रत्याशी व आप विधायक को भारी पड़ गया। जिससे मेंहदावल थाने पर एसआई रामेश्वर प्रसाद व हेड का0 सतीश कुमार मिश्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।
इस बाबत दिए गए तहरीर में बताया गया कि हमारे द्वारा भ्रमण के दौरान ग्राम तुनियहवा चौराहे पर आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी व समर्थको द्वारा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नं 2 के प्रत्याशी अशफाक अहमद पुत्र अकुल समद व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नं 3 के प्रत्याशी समसुज्जुहॉ पुत्र मो0कयूम अंसारी के समर्थन में नुक्कड़ सभा किया जा रहा था। इस दौरान इन लोगो से आदर्श चुनाव आचार संहिता धारा 144 सीआरपीसी व कोविड19 प्रोटोकॉल के संबंध में अनुमति पत्र मांगा गया लेकिन सभी लोग दिखाने असमर्थ रहे। इस तहरीर के आधार पर आप विधायक, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नं 2 व वार्ड नं 3 के प्रत्याशियों के साथ ही इनके लगभग 50 अथवा 60 की संख्या में रहे अज्ञात समर्थको पर भादवि की धारा 188, 269 एवं महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही को पुलिस द्वारा की जा रही है।
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